सांसद सूरजभान को जमानत
सांसद सूरजभान को जमानत
नई दिल्ली. 16 जुलाई 2008
हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे लोकजनशक्ति पार्टी के सांसद सूरजभान को
पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. विश्वासमत के दौरान यूपीए को समर्थन देने की
घोषणा करने वाली लोकजनशक्ति पार्टी अपने सांसद की जमानत से खुश है.
सूरजभान पर 16 जनवरी 1992 को बेगूसराय के एक किसान रामी सिंह की हत्या का आरोप था.
आरोप के अनुसार सांसद सूरजभान सिंह और उसके दो सहयोगी जयराम सिंह और राधे सिंह ने
अपने एक साथी रामाधार सिंह के जमीन विवाद में मारे जाने के बाद रामाधार की हत्या का
बदला लेने के लिए रामी सिंह की हत्या कर दी थी.
पिछले महीने ही बेगूसराय के फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश आर पी दूबे ने इन तीनों
आरोपियों के उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा इस मामले के दो अन्य आरोपी सुरो
सिंह औऱ शंकर सिंह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे.
आज पटना उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए सूरजभान को जमानत दे दी कि उनके खिलाफ किसी
भी तरह का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है.